केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग: Difference between revisions
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Latest revision as of 12:11, 25 February 2015
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग
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विवरण | 'केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग' वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है। |
संघीय संस्था | भारत |
गठन | 26 जनवरी, 1944 |
शासी निकाय | भारत सरकार |
मुख्यालय | वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, भारत |
शाखाएँ | 91 |
संबंधित लेख | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, वित्त मंत्रालय |
अन्य जानकारी | अध्यक्ष, जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, 'केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग' (सीबीईसी') का प्रमुख होता है। |
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग (सीबीईसी) (अंग्रेज़ी: Central Board of Excise and Customs or CBEC) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है। यहाँ सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली और संग्रह करने से संबंधित नीतियों का कार्य, सीमा शुल्क से संबंधित मामलों का प्रशासन और अवैध रूप से निर्यात की रोकथाम, सीबीईसी के अधिकार क्षेत्र के तहत सीमा तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मादक द्रव्यों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। यह विभाग अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए सीमा शुल्क घरानों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित प्रशासनिक प्राधिकरण है।
अध्यक्ष
अध्यक्ष, जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, 'केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग' (सीबीईसी') का प्रमुख होता है। इसके अलावा, सीबीईसी में पांच सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीईसी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सेवा से की जाती है। ये सदस्य केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीईसी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
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