केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण: Difference between revisions
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केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना [[1992]] में की गयी थी। प्राधिकरण का गठन वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के तहत किया गया है। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दस सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास का पूरक है। चिड़ियाघर में पशुओं के आवास, रखरखाव, स्वास्थ्य देखभाल और जानवरों के समग्र प्रबंधन के लिए मानक और मानदंड को चिड़ियाघर नियम, 1992 की मान्यता के तहत निर्धारित किया गया है। | केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना [[1992]] में की गयी थी। प्राधिकरण का गठन वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के तहत किया गया है। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दस सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास का पूरक है। चिड़ियाघर में पशुओं के आवास, रखरखाव, स्वास्थ्य देखभाल और जानवरों के समग्र प्रबंधन के लिए मानक और मानदंड को चिड़ियाघर नियम, 1992 की मान्यता के तहत निर्धारित किया गया है। | ||
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केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
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विवरण | भारत सरकार का निकाय है, जो चिड़ियाघर के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। |
स्थापना | 1992 |
उद्देश्य | प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास का पूरक है। |
अन्य जानकारी | प्राधिकरण विश्व संघ के चिड़ियाघर और एक्वैरियम का एक संबद्ध सदस्य है। |
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (अंग्रेज़ी: Central Zoo Authority of India) नई दिल्ली, भारत में स्थित है। यह प्राधिकरण भारत सरकार का निकाय है, जो चिड़ियाघर के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह विश्व संघ के चिड़ियाघर और एक्वैरियम का एक संबद्ध सदस्य है।
स्थापना तथा उद्देश्य
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में की गयी थी। प्राधिकरण का गठन वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के तहत किया गया है। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दस सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास का पूरक है। चिड़ियाघर में पशुओं के आवास, रखरखाव, स्वास्थ्य देखभाल और जानवरों के समग्र प्रबंधन के लिए मानक और मानदंड को चिड़ियाघर नियम, 1992 की मान्यता के तहत निर्धारित किया गया है।
भूमिका
प्राधिकरण की भूमिका विनियामक की अपेक्षा सुसाध्य बनाने की है। इसलिए, यह ऐसे चिड़ियाघरों को तकनीकी एवं वित्तीय मदद प्रदान करता है, जिनमें वन्य जीव प्रबंधन के इच्छित मानक प्राप्त करने की क्षमता है। प्राधिकरण ने इसके गठन के समय से कुछ मुख्य कदम उठाए हैं, जिसमें जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान जारी रखने के लिए हैदराबाद में संकटापन्न जीवों के संरक्षण हेतु एक प्रयोगशाला की स्थापना करना, लाल पांडा की नियोजित प्रजनन एवं वनों में इसकी संख्या फिर से सामान्य करना, कुछ खास पशु संस्थानों में रोगों की पहचान हेतु रोग पहचान सुविधाओं का उन्नयन करना।
कृत्य
- चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जीवों की देखभाल के लिए उनके आवासों के न्यूनतम मानकों को विशिष्टीकृत करना।
- संस्तुत मानकों एवं मापदंडों के संदर्भ में चिड़ियाघरों के कार्यकरण का मूल्यांकन एवं आकलन करना।
- चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना या उनकी मान्यता रद्द करना।
- निरंतर संकटापन्न जीवों के प्रजनन के उद्देश्य को पूरा करने हेतु उनकी पहचान करना और इसकी जिम्मेदारी चिड़ियाघर को सौंपना।
- प्रजनन उद्देश्य हेतु पशुओं के प्रापण, विनिमय, एवं लोनिंग का समन्वय करना।
- चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों के प्रदर्शन से सम्बद्ध प्राथमिकताओं एवं थीम्स की पहचान करना।
- भारत में एवं भारत के बाहर चिड़ियाघर कार्मिकों के प्रशिक्षण का समन्वय करना।
- चिड़ियाघरों के उद्देश्य से संरक्षा प्रजनन और शैक्षिक कार्यक्रमों में अनुसधान का समन्वय करना।
पता
बी-1 विंग, छठा तल
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन
सीजीओ परिसर
लोधी रोड
नई दिल्ली-110003
ई-मेल पता- [email protected]
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