विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम: Difference between revisions

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'''विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Special Protection Group Act'' संक्षेप: एसपीजी अधिनियम) [[भारत]] के [[प्रधानमंत्री]] और उनके अपने परिवार के सदस्यों को 'निकटस्थ सुरक्षा' उपलब्ध करवाता है। एसपीजी अधिनियम वर्ष [[1988]] में लागू हुआ था और इसमें वर्ष [[1991]], [[1994]] और [[1999]] में संशोधन हुआ था। [[भारत के प्रधानमंत्री|पूर्व प्रधानमंत्री]] और उनके अपने [[परिवार]] के सदस्य भी उनके पद से हटने के 10 साल बाद तक एसपीजी सुरक्षा लेने के अधिकारी हैं। इस विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा लेने वाला व्यक्ति सुरक्षा कवर के लिए इंकार भी कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है, जब उसे कोई ख़तरा न हो। यदि सुरक्षा लेने वाले व्यक्ति को ज़रा सा भी ख़तरा होता है तो उसके लिए सुरक्षा लेना अनिवार्य हो जाता है।
'''विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Special Protection Group Act'', संक्षेप: 'एसपीजी अधिनियम') [[भारत]] के [[प्रधानमंत्री]] और उनके अपने [[परिवार]] के सदस्यों को 'निकटस्थ सुरक्षा' उपलब्ध करवाता है। एसपीजी अधिनियम वर्ष [[1988]] में लागू हुआ था और इसमें वर्ष [[1991]], [[1994]] और [[1999]] में संशोधन हुआ था। [[भारत के प्रधानमंत्री|भारत के पूर्व प्रधानमंत्री]] और उनके अपने परिवार के सदस्य भी उनके पद से हटने के 10 साल बाद तक एसपीजी सुरक्षा लेने के अधिकारी हैं। इस विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा लेने वाला व्यक्ति सुरक्षा कवर के लिए इंकार भी कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है, जब उसे कोई ख़तरा न हो। यदि सुरक्षा लेने वाले व्यक्ति को ज़रा सा भी ख़तरा होता है तो उसके लिए सुरक्षा लेना अनिवार्य हो जाता है।





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विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम (अंग्रेज़ी: Special Protection Group Act, संक्षेप: 'एसपीजी अधिनियम') भारत के प्रधानमंत्री और उनके अपने परिवार के सदस्यों को 'निकटस्थ सुरक्षा' उपलब्ध करवाता है। एसपीजी अधिनियम वर्ष 1988 में लागू हुआ था और इसमें वर्ष 1991, 1994 और 1999 में संशोधन हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके अपने परिवार के सदस्य भी उनके पद से हटने के 10 साल बाद तक एसपीजी सुरक्षा लेने के अधिकारी हैं। इस विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा लेने वाला व्यक्ति सुरक्षा कवर के लिए इंकार भी कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है, जब उसे कोई ख़तरा न हो। यदि सुरक्षा लेने वाले व्यक्ति को ज़रा सा भी ख़तरा होता है तो उसके लिए सुरक्षा लेना अनिवार्य हो जाता है।




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