मुख्य चुनाव आयुक्त

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Revision as of 04:23, 27 September 2012 by Dr, ashok shukla (talk | contribs) ('<!-- सबसे पहले इस पन्ने को संजोएँ (सेव करें) जिससे आपको य...' के साथ नया पन्ना बनाया)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

thumb|मुख्य चुनाव आयुक्त लिंक पर क्लिक करके चित्र अपलोड करें

चित्र:Icon-edit.gif इस लेख का पुनरीक्षण एवं सम्पादन होना आवश्यक है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। "सुझाव"

मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चु्नाव करवाने का जिम्मेदार होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है । चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो, का होता है। प्रोटोकाल में चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।

जब 1950 में चुनाव आयोग गठित हुआ तब से 15 अक्तूबर, 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था।

16 अक्तूबर, 1989 से 1 जनवरी, 1990 तक यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।

2 जनवरी, 1990 से 30 सितम्बर, 1993 तक यह पुनः एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्तूबर, 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एन. गोपालस्वामी और अन्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला और श्री एस. वाई. कुरैशी हैं।

शीर्षक उदाहरण 1

शीर्षक उदाहरण 2

शीर्षक उदाहरण 3

शीर्षक उदाहरण 4
पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ


बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख


वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                              अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र   अः