प्रयोग:दीपिका3: Difference between revisions
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{'पैकेज डील' का संबंध है: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-121,प्रश्न-25 | |||
|type="()"} | |||
-[[भारत]]-[[चीन]] वार्ता से | |||
-[[भारत]]-[[पाक]] वार्ता से | |||
+[[संयुक्त राष्ट्र संघ]] की सदस्यता से | |||
-कॉमनवेल्थ की सदस्यता से | |||
||पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से था। | |||
{सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-205,प्रश्न-34 | |||
|type="()"} | |||
-सम कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ़ दि इंडियन कांस्टीट्यूशन | |||
-दी लॉ एंड दी कांस्टीट्यूशन | |||
+माडर्न कांस्टीट्यूशन | |||
-कैबिनेट गवर्नमेंट | |||
||'मॉडर्न कांस्टीट्यूशन' नामक पुस्तक के.सी. व्हीयर द्वारा लिखी गई है। शेष पुस्तकों को सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखा गया है। | |||
{यदि राज्य सभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में-(नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-141,प्रश्न-25 | |||
|type="()"} | |||
+संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाता | |||
-दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा | |||
-लोक सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा | |||
-लोक सभा राज्य सभा के मत को अस्वीकृत कर देगी | |||
||संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं हैं। | |||
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Latest revision as of 12:56, 17 March 2018
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