होम्योपैथी के लिए एथिक्स और मेडिकल रेजिस्ट्रेशन बोर्ड

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आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाईक ने 7 जनवरी, 2019 को राज्यसभा में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग बिल, 2019 को पेश किया। यह बिल होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 को रद्द करता है और ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करता है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करे-

  1. उच्च स्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों,
  2. होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाएं,
  3. मेडिकल संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए, और
  4. एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हो।

होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत यह बोर्ड सभी लाइसेंसशुदा होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टीशनर्स का राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा और उनके पेशेवर आचरण को रेगुलेट करेगा। जिन लोगों के नाम इस रजिस्टर में दर्ज होंगे, केवल उन्हें ही होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी।।



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