सैयद फ़ज़ल अली

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सैयद फ़ज़ल अली (अंग्रेज़ी: Sayyid Fazl Ali, जन्म- 19 सितम्बर, 1886; मृत्यु- 22 अगस्त, 1959) भारतीय न्यायाधीश थे जो भारत के दो राज्यों असम और उड़ीसा के राज्यपाल रहे। वह 1953 में गठित 'राज्य पुनर्गठन आयोग' के अध्यक्ष भी रहे थे।

परिचय

सैयद फ़ज़ल अली का जन्म 19 सितम्बर सन 1886 को हुआ था। वह एक कुलीन ज़मींदार परिवार से थे। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और अभ्यास करना शुरू किया। आखिरकार उन्हें न्यायपालिका में ले जाया गया।

उपाधियाँ

सर सैयद फ़ज़ल अली को क्रमिक रूप से पहले 'खान साहब' और बाद में 'खान बहादुर' की उपाधि दी गई थी। सन 1918 में सैयद फ़ज़ल अली को 'ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' का अधिकारी बनाया गया। उन्हें 1941 की नए साल की सम्मान सूची में 'नाइट' की उपाधि दी गई और 1 मई, 1942 को वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अपने नाइटहुड के साथ निवेश किया गया।

राज्यपाल

सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। नई व्यवस्था के तहत सैयद फ़ज़ल अली 1952 से 1956 तक उड़ीसा के राज्यपाल और 1956 से 1959 तक असम के राज्यपाल थे। असम के राज्यपाल के रूप में सेवा करते हुए सैयद फ़ज़ल अली की मृत्यु हुई। असम में रहते हुए उन्होंने असंतुष्ट नागा आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने मोकोकचुंग में नागा हार्टलैंड में पहला कॉलेज खोला, जिसे आज उनके सम्मान में 'फ़ज़ल अली कॉलेज' के नाम से जाना जाता है। 2010 में कॉलेज ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई थी।

पद्म विभूषण

सैयद फ़ज़ल अली ने 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का नेतृत्व किया, जिसने भारत के राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सिफारिशें कीं। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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