सद्र-उस-सदुर: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
आदित्य चौधरी (talk | contribs) m (सद्र-उस-सुदूर का नाम बदलकर सद्र-उस-सदुर कर दिया गया है) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''सद्र-उस-सदुर''' पद [[दीवान-ए-रसालत]] विभाग के अंतर्गत आता था। | '''सद्र-उस-सदुर''' पद [[दीवान-ए-रसालत]] विभाग के अंतर्गत आता था। | ||
[[भारत का इतिहास|भारत के इतिहास]] में [[सल्तनत काल]] में यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। राज्य का प्रधान क़ाज़ी एवं सद्र-उस-सदुर प्रायः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। [[मुसलमान]] प्रजा से लिए जाने वाला कर | [[भारत का इतिहास|भारत के इतिहास]] में [[सल्तनत काल]] में यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। राज्य का प्रधान क़ाज़ी एवं सद्र-उस-सदुर प्रायः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। [[मुसलमान]] प्रजा से लिए जाने वाला कर ‘[[ज़कात]]’ पर इस अधिकारी का अधिकार होता था। यह मस्जिदों, मक्तबों एवं मदरसों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराता था। | ||
{{संदर्भ ग्रंथ}} | {{संदर्भ ग्रंथ}} | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== |
Revision as of 06:07, 23 February 2012
सद्र-उस-सदुर पद दीवान-ए-रसालत विभाग के अंतर्गत आता था।
भारत के इतिहास में सल्तनत काल में यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। राज्य का प्रधान क़ाज़ी एवं सद्र-उस-सदुर प्रायः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मुसलमान प्रजा से लिए जाने वाला कर ‘ज़कात’ पर इस अधिकारी का अधिकार होता था। यह मस्जिदों, मक्तबों एवं मदरसों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराता था।
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख