श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय: Difference between revisions
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'''श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Ministry of Labour and Employment'') [[भारत सरकार]] के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। यह मंत्रालय, केन्द्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू किये गए 44 श्रम क़ानूनों का विनियमन करता है। मंत्रालय का मुख्यालय [[नई दिल्ली]] में है। | '''श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Ministry of Labour and Employment'') [[भारत सरकार]] के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। यह मंत्रालय, केन्द्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू किये गए 44 श्रम क़ानूनों का विनियमन करता है। मंत्रालय का मुख्यालय [[नई दिल्ली]] में है। | ||
==मंत्रालय के संगठन== | ==मंत्रालय के संगठन== |
Revision as of 11:44, 3 January 2018
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
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देश | भारत |
मुख्यालय | रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली |
संबंधित लेख | भारत के मंत्रालय |
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (अंग्रेज़ी: Ministry of Labour and Employment) भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। यह मंत्रालय, केन्द्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू किये गए 44 श्रम क़ानूनों का विनियमन करता है। मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
मंत्रालय के संगठन
- केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई)
- मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी)
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी)
- महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डीजीएफ़ऐएसएलआई)
- खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ)
- श्रम ब्यूरो[1]
- नाटरस[2]
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