नागर विमानन मंत्रालय: Difference between revisions
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'''नागर विमानन मंत्रालय''' सफदरजंग हवाईअड्डे पर राजीव गांधी भवन में स्थित है। यह मंत्रालय विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के गठन तथा देश में नागर विमानन सेक्टर के विनियमन के लिए उत्तरदायी है। यह विमान अधिनियम, 1934, विमान नियम 1937 तथा विमान सेक्टर से सबंधित अनेक अन्या विधायों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। | '''नागर विमानन मंत्रालय''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Ministry Of Civil Aviation'') सफदरजंग हवाईअड्डे पर राजीव गांधी भवन में स्थित है। यह मंत्रालय विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के गठन तथा देश में नागर विमानन सेक्टर के विनियमन के लिए उत्तरदायी है। यह विमान अधिनियम, 1934, विमान नियम 1937 तथा विमान सेक्टर से सबंधित अनेक अन्या विधायों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। | ||
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यह मंत्रालय संबद्ध तथा स्वायत्तनशासी संगठनों यथा नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी एवं संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पवन हंस हेलीकॉप्टकर लिमिटेड पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्य करता है। रेल संरक्षा आयोग, जो कि रेल ट्रेवल तथा रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों की शर्तों के तहत प्रचालन की सुरक्षा के लिए उत्तररदायी है, भी इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है। | यह मंत्रालय संबद्ध तथा स्वायत्तनशासी संगठनों यथा नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी एवं संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पवन हंस हेलीकॉप्टकर लिमिटेड पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्य करता है। रेल संरक्षा आयोग, जो कि रेल ट्रेवल तथा रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों की शर्तों के तहत प्रचालन की सुरक्षा के लिए उत्तररदायी है, भी इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है। |
Revision as of 06:58, 9 September 2016
नागर विमानन मंत्रालय (अंग्रेज़ी: Ministry Of Civil Aviation) सफदरजंग हवाईअड्डे पर राजीव गांधी भवन में स्थित है। यह मंत्रालय विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के गठन तथा देश में नागर विमानन सेक्टर के विनियमन के लिए उत्तरदायी है। यह विमान अधिनियम, 1934, विमान नियम 1937 तथा विमान सेक्टर से सबंधित अनेक अन्या विधायों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है।
कार्य
यह मंत्रालय संबद्ध तथा स्वायत्तनशासी संगठनों यथा नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी एवं संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पवन हंस हेलीकॉप्टकर लिमिटेड पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्य करता है। रेल संरक्षा आयोग, जो कि रेल ट्रेवल तथा रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों की शर्तों के तहत प्रचालन की सुरक्षा के लिए उत्तररदायी है, भी इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है।
अधीन संगठन
मंत्रालय के अधीन दो अलग-अलग संगठन क्षेत्रक की निगरानी और इसको विनियमित करते हैं। वे हैं-
- नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)
- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस)
- REDIRECTसाँचा:इन्हें भी देखें
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
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