राष्ट्रीय महिला आयोग: Difference between revisions

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Revision as of 11:14, 24 December 2017

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारतीय संसद द्वारा सन 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी, 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था।

  • महिला आयोग का कार्य महिलाओं के संवैधानिक हित और उनके लिए क़ानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करना होता है।
  • इस आयोग की पहली अध्यक्ष 'जयंती पटनायक' थीं।
  • राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसी इकाई है, जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए क़ानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।[1]


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. भारत की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाएँ (हिन्दी)। । अभिगमन तिथि: 14 दिसम्बर, 2012।

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