प्रयोग:दीपिका3: Difference between revisions
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||सामान्यत: विभागों को संगठित करने के मुख्य आधार स्वीकार किए गए हैं- 1.कार्य अथवा उद्देश्य, 2.प्रक्रिया, 3.व्यक्ति, 4.क्षेत्र या | ||सामान्यत: विभागों को संगठित करने के मुख्य आधार स्वीकार किए गए हैं- 1.कार्य अथवा उद्देश्य, 2.प्रक्रिया, 3.व्यक्ति, 4.[[क्षेत्र]] या [[प्रदेश]]। लूथर गुलिक ने कहा है कि चार 'पी' (Four 'Ps')- Purpose, Process, persons तथा Plece विभागीय संगठन के आधार हैं। | ||
लूथर गुलिक ने कहा है कि चार 'पी' (Four 'Ps')- | |||
{[[लोक सभा]] के अध्यक्ष को अपना त्याग-पत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-140,प्रश्न-18 | {[[लोक सभा]] के अध्यक्ष को अपना त्याग-पत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-140,प्रश्न-18 | ||
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-[[भारत के राष्ट्रपति]] को | -[[भारत के राष्ट्रपति]] को | ||
-[[भारत के उपराष्ट्रपति]] को | -[[भारत के उपराष्ट्रपति]] को | ||
||[[लोकसभा अध्यक्ष|लोक सभा का अध्यक्ष]] (Speaker) अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र (Resign) लोक सभा उपाध्यक्ष को सौंपता है [अनुच्छेद 94 (ख)]। लोक सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन | ||[[लोकसभा अध्यक्ष|लोक सभा का अध्यक्ष]] (Speaker) अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र (Resign) [[लोक सभा]] उपाध्यक्ष को सौंपता है [अनुच्छेद 94 (ख)]। लोक सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन [[मतदान]] पद्धति से उपस्थित [[संसद]] सदस्यों में से होता है। | ||
{[[भारत]] का [[उपराष्ट्रपति]] अपने पद पर पांच वर्ष की अवधि तक बना रहता है लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है जिसे वह संबोधित करेगा- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-173,प्रश्न-207 | {[[भारत]] का [[उपराष्ट्रपति]] अपने पद पर पांच वर्ष की अवधि तक बना रहता है लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है जिसे वह संबोधित करेगा- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-173,प्रश्न-207 | ||
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-स्पीकर को | -स्पीकर को | ||
-[[भारत]] के प्रधान न्यायाधीश को | -[[भारत]] के प्रधान न्यायाधीश को | ||
||अनुच्छेद 67 (क) के अनुसार, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारणा करेगा परंतु वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। | ||अनुच्छेद 67 (क) के अनुसार, [[उपराष्ट्रपति]] अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारणा करेगा परंतु वह [[राष्ट्रपति]] को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। | ||
{निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं हैं? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-187,प्रश्न-8 | {निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं हैं? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-187,प्रश्न-8 |
Revision as of 10:52, 3 December 2017
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