उपराष्ट्रपति

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[[चित्र:Jagdeep-Dhankhar.jpg|thumb|220px|जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, भारत]] भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि का होता है। लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक, पद पर बने रह सकते हैं। संविधान इस बात पर मौन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जब उनका पद रिक्त हो जाता है या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है। संविधान में एकमात्र उपबंध राज्य सभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के ऐसे कृत्य से संबंधित है जिसका निर्वहन; ऐसी रिक्ति की अवधि के दौरान, राज्य सभा के उप सभापति द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किए गए राज्य सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद का त्याग भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर किया जा सकता है। त्याग पत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे उसे स्वीकार किया जाता है।

  1. REDIRECTसाँचा:इन्हें भी देखें

संविधान के अनुसार

उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोक सभा सहमत हो। इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। संविधान के अनुचछेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से सम्बन्धित प्रावधान संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है।

राज्य सभा का पदेन सभापति

उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और वह राज्य सभा के सभापति को संदेय किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता।

योग्यता

कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा, जब वह-

  1. भारत का नागरिक हो।
  2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।
  4. संसद के किसी सदन या राज्य विधान मण्डल में से किसी सदन का सदस्य न हो। इसका तात्पर्य यह नहीं हैं कि संसद या राज्य विधान मण्डलों का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है और यदि वह संसद या राज्य विधानमण्डलों में से किसी सदन का सदस्य है, तो उसे इस सदस्यता का त्याग करना पड़ता है।
  5. भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियन्त्रण में किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो।

निर्वाचन

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मण्डल के द्वारा किया जाएगा, जो कि संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा, अर्थात् उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमण्डल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम 20 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थों द्वारा 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करना आवश्यक होता है।

सम्बन्धित विवाद

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा (अनुच्छेद 71)। यदि निर्वाचित उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा किय गये कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा।

पदावधि

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा और यदि उसका उत्तराधिकारी इस पाँच वर्ष की अवधि के दौरान नहीं चुना जाता है, तो वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता है। लेकिन उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख़ से पाँच वर्ष के अन्दर भी अपने पद से निम्नलिखित ढंग से हट सकता है या हटाया जा सकता है-

  • राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर,
  • राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके-

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प या राज्य सभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने के पहले उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा को भेजा जाता है। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा केवल उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकेगा, जिस प्रक्रिया से संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थापित करने का प्रावधान है।

पुनर्विचार के लिए पात्रता

जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की आवश्यक योग्यता को धारण करता है, वह एक से अधिक कार्यालय के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दो बार निर्वाचित किए जाने के बाद अब यह सामान्य परम्परा बन गयी है कि किसी व्यक्ति को एक बार ही उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाए।

शपथ या प्रतिज्ञान

उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है तथा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है (अनुच्छेद 69)। उपराष्ट्रपति का शपथ पत्र का प्रारूप निम्नलिखित रूप में निर्धारित होता है-

मैं, अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञाण करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
क्र.सं. विजयी उपराष्ट्रपति तिथि (शपथ ग्रहण) मुख्य प्रतिद्वन्द्वी विजेता द्वारा प्राप्त मत प्राप्त मत
1. डॉ. एस. राधाकृष्णन 12 मई, 1952 निर्विरोध
(1.) डॉ. एस. राधाकृष्णन 11 मई, 1957 निर्विरोध
2. डॉ. ज़ाकिर हुसैन 7 मई, 1962 एन. सी. सामन्त सिंह 568 14
3. वाराहगिरि वेंकट गिरि 6 मई, 1967 प्रो. हबीब 483 193
4. गोपाल स्वरूप पाठक 30 अगस्त, 1969 एच. वी. कामथ 400 156
5. बी. डी. जत्ती 27 अगस्त, 1974 एन. ई. होरो 521 141
6. मो. हिदायतुल्ला 2 अगस्त, 1979 निर्विरोध
7. रामस्वामी वेंकटरमण 23 मार्च, 1984 बी. सी. कामले 508 207
8. डॉ. शंकर दयाल शर्मा 7 सितंबर, 1987 निर्विरोध
9. के. आर. नारायण 19 अगस्त, 1992 काका जोगिन्दर सिंह 700 1
10. कृष्णकान्त 19 अगस्त, 1997 सुरजीत सिंह बरनाला 441 273
11. भैरोसिंह शेखावत 19 अगस्त, 2002 सुशील कुमार शिन्दे 454 305
12. मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त, 2007 डॉ. नजमा हेपतुल्ला 455 222
(12.) मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त, 2012 जसवंत सिंह 490 238
13. वेंकैया नायडू 11 अगस्त, 2017 गोपालकृष्ण गांधी 516 244
14. जगदीप धनखड़ 11 अगस्त, 2022 मार्गरेट अल्वा 528 182

निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि-

उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा तथा उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख़ से पाँच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा (अनुच्छेद 68)। पदावधि के दौरान उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में रिक्त हुए उसके पद को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के द्वारा भरे जाने सम्बन्धी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद केवल निर्वाचन के द्वारा ही भरा जाएगा।

वेतन एवं भत्ते

उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन नहीं ग्रहण करता, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। 11 सितम्बर, 2008 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपराष्ट्रपति का वेतन 1.25 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। नया वेतन 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी किया गया है। हालाँकि इससे पूर्व 10 जनवरी, 2008 को उपराष्ट्रपति का वेतन 40 हज़ार से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया था। इस वेतन के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति को बिना किराए का सुसज्जित मकान आवास के लिए दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के वेतन या भत्ते में उसकी पदावधि के दौरान कभी कमी नहीं की जा सकती। पदावधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को पारिवारिक पेंशन, आवास और चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हैं। उपराष्ट्रपति के निधन अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में पत्नी अथवा पति को पेंशन प्राप्त होगी।

20 दिसम्बर, 1999 को संसद ने उपराष्ट्रपति की पेंशन में वृद्धि हेतु विधेयक पारित कर इसे 6250 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया था। पद विमुक्ति के पश्चात् उपराष्ट्रपति की पेंशन उनके वेतन का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में सेवा निवृत्ति पर उपराष्ट्रपति को 7,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देय है। साथ ही सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति को कार्यालय ख़र्च के लिए मिलने वाली राशि को भी 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि 1997 से पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेंशन का प्रावधान नहीं था। 1997 से ही उपराष्ट्रपति को 6250 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया था।

कार्य एवं शक्तियाँ

उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा निम्नलिखित कार्य तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं-

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य

अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या उसके त्याग पत्र दे देने या महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार उसके पदमुक्त होने या उसकी अनुपस्थिति के कारण जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तथा राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रयोग करता है। जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा होता है, तब वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है, जिनका हकदार राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।

राज्यसभा के सभापति के रूप में

अनुच्छेद 64 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति निम्नलिखित कार्यों को करता है–

  1. वह राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है, राज्यसभा में अनुशासन बनाये रखता है तथा आज्ञा का अनुपालन न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित करवा सकता है।
  2. वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की अनुज्ञा देता है तथा उसकी अनुज्ञा के बिना कोई भी सदस्य सदन में भाषण नहीं दे सकता है।
  3. वह सदन में पेश किये गये विधेयकों पर विचार-विमर्श करवाता है। वह विचार-विमर्श के बाद मतदान कराता है तथा उसका परिणाम घोषित करता है।
  4. उसको यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि कौन सा प्रश्न सदन से पूछने के योग्य है।
  5. वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है तथा यह आदेश दे सकता है कि असंसदीय भाषा को अभिलेख से निकाल दिया जाए।
  6. वह राजसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है।
  7. वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित करता है।[1]
भारत के उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति कार्यकाल
डॉ. एस. राधाकृष्णन 13 मई, 1952 से 12 मई, 1962
डॉ. ज़ाकिर हुसैन 13 मई, 1962 से 12 मई, 1967
वाराहगिरि वेंकट गिरि 13 मई, 1967 से 3 मई, 1969
गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त, 1969 से 30 अगस्त, 1974
बी. डी. जत्ती 31 अगस्त, 1974 से 30 अगस्त, 1989
मो. हिदायतुल्ला 31 अगस्त, 1989 से 30 अगस्त, 1984
रामस्वामी वेंकटरमण 31 अगस्त, 1984 से 24 जुलाई, 1987
डॉ. शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर, 1987 से 24 जुलाई, 1992
के. आर. नारायण 21 अगस्त, 1992 से 24 जुलाई, 1997
कृष्णकान्त 21 अगस्त, 1997 से 27 जुलाई, 2002
भैरों सिंह शेखावत 19 अगस्त, 2002 से 21 जुलाई, 2007
मोहम्मद हमीद अंसारी 11 अगस्त, 2007 से 10 अगस्त, 2017
वेंकैया नायडू 11 अगस्त, 2017 से 10 अगस्त, 2022
जगदीप धनखड़ 11 अगस्त, 2022 से अब तक

सूचना देने का कर्तव्य

भारत का राष्ट्रपति जब कभी त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का त्यागपत्र प्राप्त करे, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे।

अन्य कार्य

उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी व्यवहार में उसे मंत्रिमण्डल के समस्त निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है। उपराष्ट्रपति विभिन्न राजकीय यात्राओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इन सब के अतिरिक्त् उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. *भारत के उपराष्ट्रपतियों में प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन दो कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे, तथा दो उपराष्ट्रपति, वी. वी. गिरि एवं आर. वेंकटरमन कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिये गये।
    • उपराष्ट्रपति कृष्णकान्त भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई।

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