कार्यवाहक प्रधानमंत्री
[[चित्र:Gulzarilal-Nanda.jpg|thumb| गुलज़ारीलाल नन्दा ]] भारत की संवैधानिक परम्परा में यह प्रावधान है कि यदि किसी प्रधानमंत्री की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए और नया प्रधानमंत्री चुना जाना तत्काल सम्भव न हो तो कार्यवाहक अथवा अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब तक के लिए की जा सकती है, जब तक की नया प्रधानमंत्री विधिक रूप से नियुक्त नहीं कर दिया जाता। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री के पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता। भारत रत्न सम्मानित गुलज़ारीलाल नन्दा एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस पद पर दो बार नियुक्त हुए।
- REDIRECTसाँचा:इन्हें भी देखें
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टीका टिप्पणी और संदर्भ