संविधान संशोधन- 32वाँ: Difference between revisions
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*इसके द्वारा [[संसद]] को यह शक्ति भी दी गई कि वह उस राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए | *इसके द्वारा [[संसद]] को यह शक्ति भी दी गई कि वह उस राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए क़ानून बना सकती है। | ||
Revision as of 11:59, 10 September 2011
भारत का संविधान 32वाँ संशोधन) अधिनियम, 1973
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्राधिकारी की व्यवस्था की गई और लोक सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की अधिकारिता का एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित किया गया।
- इसके द्वारा संसद को यह शक्ति भी दी गई कि वह उस राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए क़ानून बना सकती है।
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