संविधान संशोधन- 53वाँ: Difference between revisions

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
m (Text replace - "फौज" to "फ़ौज")
m (Text replace - " जमीन" to " ज़मीन")
Line 2: Line 2:
*[[भारत]] के संविधान में एक और [[संविधान संशोधन|संशोधन]] किया गया।
*[[भारत]] के संविधान में एक और [[संविधान संशोधन|संशोधन]] किया गया।
*यह भारत सरकार और [[मिजोरम]] सरकार द्वारा मिजोरम नेशनल फ्रंट के साथ [[30 जून]] 1986 को हुए मिजोरम समझौते को लागू करने के लिए बनाया गया है।  
*यह भारत सरकार और [[मिजोरम]] सरकार द्वारा मिजोरम नेशनल फ्रंट के साथ [[30 जून]] 1986 को हुए मिजोरम समझौते को लागू करने के लिए बनाया गया है।  
*इसके लिए नया अनुच्छेद 371-G संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मिजो लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपरागत क़ानून और विधि के संबंध में संसद द्वारा क़ानून बनाने की मनाही दीवानी तथा फ़ौजदारी संबंधी मामलों, जिन पर मिजो लोगों के परंपरागत क़ानून के अनुसार निर्णय लिया जाता है तथा जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण के बारे में भी तब तक संसदीय क़ानून लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम की विधानसभा इसे मंजूरी नहीं दे देती। लेकिन यह धारा मिजोरम राज्य में संशोधन के जारी होने से पहले से लागू होने वाले केंद्रीय क़ानूनों पर लागू नहीं होगी।  
*इसके लिए नया अनुच्छेद 371-G संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मिजो लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपरागत क़ानून और विधि के संबंध में संसद द्वारा क़ानून बनाने की मनाही दीवानी तथा फ़ौजदारी संबंधी मामलों, जिन पर मिजो लोगों के परंपरागत क़ानून के अनुसार निर्णय लिया जाता है तथा ज़मीन के स्वामित्व और हस्तांतरण के बारे में भी तब तक संसदीय क़ानून लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम की विधानसभा इसे मंजूरी नहीं दे देती। लेकिन यह धारा मिजोरम राज्य में संशोधन के जारी होने से पहले से लागू होने वाले केंद्रीय क़ानूनों पर लागू नहीं होगी।  
*नई धारा में यह भी व्यवस्था है कि मिजोरम विधानसभा में कम-से-कम 40 सदस्य होंगे।
*नई धारा में यह भी व्यवस्था है कि मिजोरम विधानसभा में कम-से-कम 40 सदस्य होंगे।



Revision as of 13:32, 1 October 2012

भारत का संविधान (53वाँ संशोधन) अधिनियम,1986

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • यह भारत सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा मिजोरम नेशनल फ्रंट के साथ 30 जून 1986 को हुए मिजोरम समझौते को लागू करने के लिए बनाया गया है।
  • इसके लिए नया अनुच्छेद 371-G संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मिजो लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपरागत क़ानून और विधि के संबंध में संसद द्वारा क़ानून बनाने की मनाही दीवानी तथा फ़ौजदारी संबंधी मामलों, जिन पर मिजो लोगों के परंपरागत क़ानून के अनुसार निर्णय लिया जाता है तथा ज़मीन के स्वामित्व और हस्तांतरण के बारे में भी तब तक संसदीय क़ानून लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम की विधानसभा इसे मंजूरी नहीं दे देती। लेकिन यह धारा मिजोरम राज्य में संशोधन के जारी होने से पहले से लागू होने वाले केंद्रीय क़ानूनों पर लागू नहीं होगी।
  • नई धारा में यह भी व्यवस्था है कि मिजोरम विधानसभा में कम-से-कम 40 सदस्य होंगे।


पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख