संविधान संशोधन- 79वाँ: Difference between revisions

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*इस कानून द्वारा सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
*इस क़ानून द्वारा सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।





Revision as of 11:59, 10 September 2011

भारत का संविधान (79वाँ संशोधन) अधिनियम,1999

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस क़ानून द्वारा सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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