संविधान संशोधन- 83वाँ: Difference between revisions

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*[[भारत]] के संविधान में एक और [[संविधान संशोधन|संशोधन]] किया गया।
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*इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 (ए) में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से पूरी तरह आबाद [[अरुणाचल प्रदेश]] की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।
*इस क़ानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 (ए) में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से पूरी तरह आबाद [[अरुणाचल प्रदेश]] की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।





Revision as of 11:59, 10 September 2011

भारत का संविधान (83वाँ संशोधन) अधिनियम,2000

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस क़ानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 (ए) में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।



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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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