संविधान संशोधन- 85वाँ: Difference between revisions

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*इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके।  
*इस क़ानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके।  
*इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया है।
*इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया है।



Revision as of 11:59, 10 September 2011

भारत का संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम,2001

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस क़ानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके।
  • इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया है।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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