संविधान संशोधन- 68वाँ: Difference between revisions
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Latest revision as of 11:08, 5 July 2013
संविधान संशोधन- 68वाँ
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विवरण | 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है। |
संविधान लागू होने की तिथि | 26 जनवरी, 1950 |
68वाँ संशोधन | 1991 |
संबंधित लेख | संविधान सभा |
अन्य जानकारी | 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है। |
भारत का संविधान (68वाँ संशोधन) अधिनियम, 1991
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- संविधान के 67वें संशोधन के तहत पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को की गई घोषणा को बढ़ाकर चार वर्ष किया गया था।
- 68वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 356 की धारा 4 को संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है।
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