संविधान संशोधन- 64वाँ

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संविधान संशोधन- 64वाँ
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
64वाँ संशोधन 1990
संबंधित लेख संविधान सभा
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान (64वाँ संशोधन) अधिनियम, 1990

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 4 व 5 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 1 के तहत पंजाब के संबंध में 11 मई 1987 को संशोधित की गई घोषणा की अवधि को साढ़े-तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया।


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