नोटा: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 30: | Line 30: | ||
'''नोटा''' का अर्थ है- नन ऑफ़ द एबव, यानि इनमें से कोई नहीं। [[चुनाव आयोग|भारत निर्वाचन आयोग]] ने [[दिसंबर]] [[2013]] के विधानसभा चुनावों में [[इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन]] (ईवीएम) में इनमें से कोई नहीं अर्थात् 'नोटा' (नन ऑफ द एबव) बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। | '''नोटा''' का अर्थ है- नन ऑफ़ द एबव, यानि इनमें से कोई नहीं। [[चुनाव आयोग|भारत निर्वाचन आयोग]] ने [[दिसंबर]] [[2013]] के विधानसभा चुनावों में [[इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन]] (ईवीएम) में इनमें से कोई नहीं अर्थात् 'नोटा' (नन ऑफ द एबव) बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। | ||
{{seealso|राइट टू रिजेक्ट|सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार}} | {{seealso|राइट टू रिजेक्ट|सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार}} | ||
==चुनाव परिणाम पर असर नहीं== | ==चुनाव परिणाम पर असर नहीं== |
Latest revision as of 11:20, 22 May 2019
नोटा
| |
विवरण | नन ऑफ़ द एबव, यानि इनमें से कोई नहीं |
स्थापना | दिसंबर, 2013 |
अधिकार क्षेत्र | भारत |
मुख्यालय | नई दिल्ली |
विशेष | भारत निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में इनमें से कोई नहीं अर्थात् 'नोटा' (नन ऑफ द एबव) बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। |
अन्य जानकारी | आयोग के अनुसार `नोटा` के अंतर्गत प्राप्त मतों की संख्या सभी उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या से अधिक हो तब भी उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा जिसे चुनाव मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त हुए हों। |
नोटा का अर्थ है- नन ऑफ़ द एबव, यानि इनमें से कोई नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में इनमें से कोई नहीं अर्थात् 'नोटा' (नन ऑफ द एबव) बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
- REDIRECTसाँचा:इन्हें भी देखें
चुनाव परिणाम पर असर नहीं
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने डाक-मतपत्रों एवं ईवीएम के बैलेटिंग यूनिट पर चस्पा किए जाने वाले मतपत्रों में उम्मीदवारों की सूची में सबसे नीचे `नन ऑफ द एबव` शब्द अंकित करने के निर्देश दिए हैं। ये शब्द उसी भाषा में लिखे जाएंगे जिसमें उम्मीदवारों के नाम लिखे हों। पैनल का आकार भी उम्मीदवारों के पैनल के आकार के बराबर होगा। जैसे यदि चुनाव मैदान में 12 उम्मीदवार हैं तो 13वें पैनल का प्रावधान किया जाएगा। इसमें `नन ऑफ द एबव` शब्द अंकित होगा। 13वें पैनल के सामने अतिरिक्त बैलेट बटन जोड़ा जाएगा। यदि चुनाव मैदान में 16 उम्मीदवार हुए तो पहले बैलेटिंग यूनिट (बीयू) के अतिरिक्त एक और बीयू रखा जाएगा, जिसमें `नोटा` पैनल केवल अंतिम उम्मीदवार के नाम के नीचे होगा। आयोग के अनुसार `नोटा` के अंतर्गत प्राप्त मतों की संख्या सभी उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या से अधिक हो तब भी उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा जिसे चुनाव मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त हुए हों।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
संबंधित लेख