विश्वविद्यालय: Difference between revisions
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जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए क़ानून के अंतर्गत होती है, उन्हें 'स्टेट यूनिवर्सिटीज' कहा जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ राज्य बनाते हैं। भारत में 215 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। [[यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता]], [[यूनिवर्सिटी ऑफ | जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए क़ानून के अंतर्गत होती है, उन्हें 'स्टेट यूनिवर्सिटीज' कहा जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ राज्य बनाते हैं। भारत में 215 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। [[यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता]], [[यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास]] और [[यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई]] देश की सबसे पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। | ||
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उच्च शिक्षा के ये प्रसिद्ध संस्थान विश्वविद्यालय नहीं होते, लेकिन अपने अच्छे 'शिक्षण रेकॉर्ड' के कारण इन्हें 'यूनिवर्सिटी' का दर्ज़ा दे दिया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाने के बाद इन संस्थानों को पूरी स्वायत्तता मिल जाती है। ये न सिर्फ अपना कोर्स और सिलेबस खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि अपने प्रवेश और फीस संबंधी नियम भी बना सकते हैं। इस समय लगभग सौ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें प्रमुख हैं - [[नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलजी]], [[इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस]], [[बेंगलुरु]] आदि। | उच्च शिक्षा के ये प्रसिद्ध संस्थान विश्वविद्यालय नहीं होते, लेकिन अपने अच्छे 'शिक्षण रेकॉर्ड' के कारण इन्हें 'यूनिवर्सिटी' का दर्ज़ा दे दिया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाने के बाद इन संस्थानों को पूरी स्वायत्तता मिल जाती है। ये न सिर्फ अपना कोर्स और सिलेबस खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि अपने प्रवेश और फीस संबंधी नियम भी बना सकते हैं। इस समय लगभग सौ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें प्रमुख हैं - [[नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलजी]], [[इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस]], [[बेंगलुरु]] आदि। |
Revision as of 06:58, 29 June 2011
विश्वविद्यालय को अंग्रेज़ी भाषा में 'यूनिवर्सिटी' कहा जाता है।
- वर्गीकरण
भारत में स्थित विश्वविद्यालयों को मुख्यत: 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। -
- केंद्रीय विश्वविद्यालय (सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़),
- प्रादेशिक विश्वविद्यालय (स्टेट यूनिवर्सिटीज़),
- डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और
- प्राइवेट यूनिवर्सिजीज़।
- सेंट्रल यूनिवर्सिटी -
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्थापना संसद द्वारा पारित किए गए नियमों के आधार पर होती है। भारत में 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके विकास और मेंटेनेंस की वित्त व्यव्स्था की जिम्मेदार 'यूजीसी' की है। इनमें से 'सेंट्रल एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी', 'इंफाल और इग्नू' की वित्त व्यवस्था यूजीसी से नहीं होती। इनकी वित्ता व्यवस्था क्रमश: 'कृषि मंत्रालय' और 'मानव संसाधन मंत्रालय' से होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जे एन यू और ए एम यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं।
- स्टेट यूनिवर्सिटीज -
जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए क़ानून के अंतर्गत होती है, उन्हें 'स्टेट यूनिवर्सिटीज' कहा जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ राज्य बनाते हैं। भारत में 215 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई देश की सबसे पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं।
- डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ -
उच्च शिक्षा के ये प्रसिद्ध संस्थान विश्वविद्यालय नहीं होते, लेकिन अपने अच्छे 'शिक्षण रेकॉर्ड' के कारण इन्हें 'यूनिवर्सिटी' का दर्ज़ा दे दिया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाने के बाद इन संस्थानों को पूरी स्वायत्तता मिल जाती है। ये न सिर्फ अपना कोर्स और सिलेबस खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि अपने प्रवेश और फीस संबंधी नियम भी बना सकते हैं। इस समय लगभग सौ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें प्रमुख हैं - नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलजी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु आदि।
- प्राइवेट यूनिवर्सिटी -
उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थान, जिनकी स्थापना राज्य या केंद्र के नियमों के अंतर्गत किसी 'स्पॉन्सरिंग बॉडी' द्वारा की जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहलाते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के पास 'यूजीसी' की मान्यता भी होती है, जिससे इनके द्वारा दी जा रही डिग्रियों को मान्यता मिलती है। पिलानी स्थित बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी ऐंड साइंस को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।[1]
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ कितनी तरह की यूनिवर्सिटीज (हिंदी)। । अभिगमन तिथि: 15 जून, 2011।