विश्वविद्यालय: Difference between revisions
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सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्थापना [[संसद]] द्वारा पारित किए गए नियमों के आधार पर होती है। [[भारत]] में 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनके विकास और व्यवस्थापन की वित्त व्यव्स्था की जिम्मेदार 'यूजीसी' की है। | |||
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प्रादेशिक विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए क़ानून के अंतर्गत होती है, उन्हें 'स्टेट यूनिवर्सिटीज' कहा जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ राज्य बनाते हैं। भारत में 215 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। | |||
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[[विश्वविद्यालय]] से भिन्न उच्च शिक्षा संस्था को, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर का कार्य कर रही हो सम-विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाएं जिन्हें सम विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त है को किसी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। | |||
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[[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग]], यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12 (सीसीसी) के अधीन विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करता है, | |||
Revision as of 07:21, 30 June 2011
विश्वविद्यालय को अंग्रेज़ी भाषा में 'यूनिवर्सिटी' कहा जाता है।
- वर्गीकरण
भारत में स्थित विश्वविद्यालयों को मुख्यत: 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। -
- केंद्रीय विश्वविद्यालय (सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़),
- प्रादेशिक विश्वविद्यालय (स्टेट यूनिवर्सिटीज़),
- सम विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनिवर्सिटीज़} और
- अंतर विश्वविद्यालय (प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़)।
- सेंट्रल यूनिवर्सिटी -
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सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्थापना संसद द्वारा पारित किए गए नियमों के आधार पर होती है। भारत में 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनके विकास और व्यवस्थापन की वित्त व्यव्स्था की जिम्मेदार 'यूजीसी' की है।
- स्टेट यूनिवर्सिटीज -
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प्रादेशिक विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए क़ानून के अंतर्गत होती है, उन्हें 'स्टेट यूनिवर्सिटीज' कहा जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ राज्य बनाते हैं। भारत में 215 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं।
- डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ -
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विश्वविद्यालय से भिन्न उच्च शिक्षा संस्था को, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर का कार्य कर रही हो सम-विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाएं जिन्हें सम विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त है को किसी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
- प्राइवेट यूनिवर्सिटी -
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12 (सीसीसी) के अधीन विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करता है,
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