संविधान संशोधन- 54वाँ: Difference between revisions

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
(''''भारत का संविधान (54वाँ संशोधन) अधिनियम,1986''' *भारत के स...' के साथ नया पन्ना बनाया)
 
m (Text replace - "कानून" to "क़ानून")
Line 6: Line 6:
#उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश  9,000रुपये प्रतिमाह
#उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश  9,000रुपये प्रतिमाह
#उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश      8,000रुपये प्रतिमाह</poem>
#उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश      8,000रुपये प्रतिमाह</poem>
*इस अधिनियम द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग 'घ' में संशोधन करके वेतन को उपर्युक्त प्रकार से बढ़ाया गया है तथा अनुच्छेद 125 एवं 221 में यह प्रावधान रखा गया है कि [[संसद]] कानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है।
*इस अधिनियम द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग 'घ' में संशोधन करके वेतन को उपर्युक्त प्रकार से बढ़ाया गया है तथा अनुच्छेद 125 एवं 221 में यह प्रावधान रखा गया है कि [[संसद]] क़ानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है।





Revision as of 11:59, 10 September 2011

भारत का संविधान (54वाँ संशोधन) अधिनियम,1986

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को निम्न प्रकार से बढ़ाया गया है:
  1. भारत के मुख्य न्यायाधीश 10,000 रुपये प्रतिमाह
  2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9,000 रुपये प्रतिमाह
  3. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश 9,000रुपये प्रतिमाह
  4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 8,000रुपये प्रतिमाह
  • इस अधिनियम द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग 'घ' में संशोधन करके वेतन को उपर्युक्त प्रकार से बढ़ाया गया है तथा अनुच्छेद 125 एवं 221 में यह प्रावधान रखा गया है कि संसद क़ानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है।



पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख