संविधान संशोधन- दसवाँ: Difference between revisions

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Latest revision as of 10:04, 5 July 2013

संविधान संशोधन- दसवाँ
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
दसवाँ संशोधन 1961
संबंधित लेख संविधान सभा
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान (दसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1961

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्तियों के तहत उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया गया।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ

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