संविधान संशोधन- 26वाँ
भारत का संविधान (26वाँ संशोधन) अधिनियम, 1971
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के 'प्रिवीपर्स' और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया।
- यह संशोधन माधवराव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया।
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