संविधान संशोधन- 11वाँ: Difference between revisions
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*इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था, जिसमें उपयुक्त निर्वाचकमंडल में किसी | *इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था, जिसमें उपयुक्त निर्वाचकमंडल में किसी ख़ाली पद के आधार पर [[राष्ट्रपति]] और [[उपराष्ट्रपति]] के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके। | ||
*इस संशोधन को डॉ. खरे के मामले के पश्चात्त पारित किया गया था। | *इस संशोधन को डॉ. खरे के मामले के पश्चात्त पारित किया गया था। | ||
*डॉ. खरे ने राष्ट्रपति के चुनाव को इसी आधार पर चुनौती दी थी। | *डॉ. खरे ने राष्ट्रपति के चुनाव को इसी आधार पर चुनौती दी थी। |
Revision as of 12:41, 4 September 2011
भारत का संविधान (11वाँ संशोधन) अधिनियम,1961
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था, जिसमें उपयुक्त निर्वाचकमंडल में किसी ख़ाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके।
- इस संशोधन को डॉ. खरे के मामले के पश्चात्त पारित किया गया था।
- डॉ. खरे ने राष्ट्रपति के चुनाव को इसी आधार पर चुनौती दी थी।
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