संविधान संशोधन- 39वाँ: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
(''''भारत का संविधान (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975''' *भारत के स...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
व्यवस्थापन (talk | contribs) m (Text replace - "कानून" to "क़ानून") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''भारत का संविधान (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975''' | '''भारत का संविधान (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975''' | ||
*[[भारत]] के संविधान में एक और [[संविधान संशोधन|संशोधन]] किया गया। | *[[भारत]] के संविधान में एक और [[संविधान संशोधन|संशोधन]] किया गया। | ||
*इस अधिनियम द्वारा [[राष्ट्रपति]], [[उपराष्ट्रपति]], [[प्रधानमंत्री]] और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो [[संसद|संसदीय]] | *इस अधिनियम द्वारा [[राष्ट्रपति]], [[उपराष्ट्रपति]], [[प्रधानमंत्री]] और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो [[संसद|संसदीय]] क़ानून द्वारा नियुक्त किया जाए। | ||
*इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय | *इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय क़ानूनों को भी शामिल किया गया। | ||
Revision as of 11:59, 10 September 2011
भारत का संविधान (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो संसदीय क़ानून द्वारा नियुक्त किया जाए।
- इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय क़ानूनों को भी शामिल किया गया।
|
|
|
|
|