संविधान संशोधन- 55वाँ

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Revision as of 08:58, 3 June 2012 by व्यवस्थापन (talk | contribs) (Text replace - " जिम्मेदार" to " ज़िम्मेदार")
Jump to navigation Jump to search

भारत का संविधान (55वाँ संशोधन) अधिनियम,1986

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इसमें केंद्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया है।
  • इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 एच जोड़ा गया है।
  • अन्य बातों के अलावा, इस अनुच्छेद में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश की अत्यंत नाजुक स्थिति के कारण क़ानून और व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
  • इसके अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में राज्यपाल मंत्रिपरिषद में सलाह-मशविरा करके की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकेंगे।
  • यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल की यह ज़िम्मेदारी खत्म की जा सकेगी।
  • नए अनुच्छेद के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे।


पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                              अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र   अः