आयात
आयात (अंग्रेज़ी: Import), सीमा शुल्क अधिनियम-1962 के अनुसार आयात का अर्थ "भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना है।" इस हिसाब से आयातित वस्तु का अर्थ यह हुआ कि "कोई वस्तु या फिर सामान जो भारत के बाहर से भारत में लाया गया हो।" आयातक का अर्थ "किसी वस्तु के आयात और उसके घरेलु उपभोग कि स्वीकृति तक, उस वस्तु को ग्रहण या रखने वाले व्यक्ति से है।"
- REDIRECTसाँचा:इन्हें भी देखें
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