सिक्किम विश्वविद्यालय: Difference between revisions
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*सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 जो 2 जुलाई, 2007 से प्रभावी हुआ, के अंतर्गत की गई थी। | *सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 जो 2 जुलाई, 2007 से प्रभावी हुआ, के अंतर्गत की गई थी। |
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thumb|सिक्किम विश्वविद्यालय का प्रतीक चिह्न
- सिक्किम विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय गंगटोक में है, की स्थापना एक शिक्षण एवं संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में हुई।
- सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 जो 2 जुलाई, 2007 से प्रभावी हुआ, के अंतर्गत की गई थी।
- सिक्किम विश्वविद्यालय, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी पूरी वित्तीय व्ववस्था भारत सरकार करती है, की स्थापना भारतीय संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत 2 जुलाई, 2007 में हुयी।
- सिक्किम विश्वविद्यालय ने अपना कार्यालय 6 मील, तादोंग, गंगटोक में अपने लघु किन्तु श्रेष्ठ समर्पित समूह के साथ आरंभ किया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाने के लिए दृढ़संकल्पित हैं।
- विश्वविद्यालय की संरचना कुछ इस प्रकार से की गयी है कि जिससे यह संस्थान शैक्षिक उत्कृष्टता एवं शोध, समवेशी चरित्र, क्षैत्रिक विकास के लिए एक मज़बूत साधन एवं सीमा पार एकीकरण के एक सशक्त माध्यम के रूप में जाना जा सके।
- विश्वविद्यालय, भारत एवं त्वरित पड़ोसी देशों दोनों से, जिनमें बंगलादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड समाहित हैं, छात्रों और शिक्षक सदस्यों को आकर्षित करने की अपेक्षा करता है।
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