गृह मंत्रालय: Difference between revisions

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Latest revision as of 11:08, 9 July 2016

गृह मंत्रालय
विवरण गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दख़ल दिए बिना, सुरक्षा, शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है।
न्याय सीमा भारत सरकार
मुख्यालय सचिवालय भवन, रायसीना हिल, नई दिल्ली
वर्तमान गृहमंत्री राजनाथ सिंह
संबंधित लेख वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय
बाहरी कड़ियाँ आधिकारिक वेबसाइट
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गृह मंत्रालय (अंग्रेज़ी: Ministry of Home Affairs) भारत सरकार का मंत्रालय है। यह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दख़ल दिए बिना, सुरक्षा, शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। यद्यपि गृह मंत्रालय अनेक प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता है, किंतु आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना सर्वप्रमुख है। हालांकि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची, राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 1 एवं 2 के अनुसार लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में यह विनिर्दिष्ट है, कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।

कर्तव्य

शान्ति एवं सौहार्द्र, किसी व्यक्ति के विकास एवं उन्नति तथा सामाजिक आकांक्षाओं और एक शक्तिशाली एवं सम्पन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित प्रयत्न करेगा-

  1. आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों तथा उग्रवाद, विद्रोह एवं आतंकवाद को समाप्त करना
  2. सामाजिक सौहार्द्र को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना
  3. कानून का शासन लागू करना तथा समय पर न्याय प्रदान करना
  4. समाज को अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना
  5. मानवाधिकारों के सिद्घांतों को क़ायम रखना
  6. प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना
  7. संविधान के तहत कुछ प्रमुख दायित्वों का निर्वहन यथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना, राज्यों के राज्यपालों एवं संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों एवं प्रशासकों की नियुक्ति, त्यागपत्र एवं हटाए जाने संबंधी अधिसूचना जारी करना।
  8. नागरिकता एवं नागरिकता के अधिकार प्रदान करने, जन-गणना, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्‍वज आदि जैसे मामले देखना।

विभाग

भारत सरकार[1] नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के संघटक विभाग निम्नलिखित हैं-

  1. सीमा प्रबंधन विभाग - तटवर्ती सीमाओं सहित सीमा प्रबंधन का कार्य देखना।
  2. आंतरिक सुरक्षा विभाग - पुलिस, क़ानून और व्यवस्था तथा शरणार्थियों के पुनर्वास संबंधी कार्य को देखना।
  3. राज्य विभाग - केन्द्र-राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी मामले देखना।
  4. राजभाषा विभाग - राजभाषा से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखना।
  5. गृह विभाग - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने, प्रधानमंत्री, मंत्रियों की नियुक्तियों संबंधी अधिसूचना आदि का कार्य देखना।
  6. जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग  (1 नवम्बर, 1994 से सृजित) - जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित संवैधानिक उपबंधों तथा अन्य मामलों को देखता है।

प्रभाग

उत्तरदायित्व के प्रमुख क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए गृह मंत्रालय के निम्नलिखित प्रभाग हैं-

  1. प्रशासन प्रभाग
  2. सीमा प्रबंधन प्रभाग
  3. समन्वय प्रभाग
  4. केन्द्र-राज्य प्रभाग
  5. आपदा प्रबंधन प्रभाग
  6. वित्त प्रभाग
  7. विदेशी प्रभाग
  8. स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग
  9. मानव अधिकार प्रभाग
  10. आन्तरिक सुरक्षा प्रभाग-प्रथम
  11. आन्तरिक सुरक्षा प्रभाग-द्वितीय
  12. जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग
  13. न्यायिक प्रभाग
  14. पूर्वोत्तर प्रभाग
  15. वामपंथी उग्रवाद प्रभाग
  16. पुलिस-I प्रभाग
  17. पुलिस-II प्रभाग
  18. पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग
  19. नीति नियोजन प्रभाग
  20. संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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