अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रमुख अंग है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल, 1946 ई. को हुआ था। इसके निमित्त एक विशेष संविधि- ‘स्टैच्यूट ऑव इंटरनेशनल कोर्ट ऑव जस्टिस’-बनाई गई और इस न्यायालय का कार्य संचालन उसी संविधि के नियमों के अनुसार होता है।

इतिहास

स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कल्पना उतनी ही सनातन है, जितनी अंतरराष्ट्रीय विधि, परंतु कल्पना के फलीभूत होने का काल वर्तमान शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। सन 1899 ई. में, हेग में, प्रथम शांति सम्मेलन हुआ और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थायी विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई। सन 1907 ई. में द्वितीय शांति सम्मेलन हुआ और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार न्यायालय (इंटरनेशनल प्राइज़ कोर्ट) का सृजन हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रशासन की कार्य प्रणाली तथा गतिविधि में विशेष प्रगति हुई। तदुपरांत 30 जनवरी, 1922 ई. को 'लीग ऑव नेशंस' के अभिसमय के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का विधिवत्‌ उद्घाटन हुआ, जिसका कार्यकाल राष्ट्रसंघ के जीवन काल तक रहा। अंत में वर्तमान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अंतर्गत हुई।[1]

न्यायाधीशों की संख्या तथा निर्वाचन

साधारण-अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है, गणपूर्ति संख्या नौ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती है। पद धारण करने की कालावधि नौ वर्ष है। न्यायालय द्वारा सभापति तथा उप-सभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है। न्यायालय का स्थान हेग में है और इसका अधिवेशन छट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है।[2]

क्षेत्राधिकार

अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि में सम्मिलित समस्त राष्ट्र अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका क्षेत्राधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र अथवा विभिन्न संधियों तथा अभिसमयों में परिगणित समस्त मामलों पर है। अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि में सम्मिलत कोई राष्ट्र किसी भी समय बिना किसी विशेष प्रसंविदा के किसी ऐसे अन्य राष्ट्र के संबंध में, जो इसके लिए सहमत हो, यह घोषित कर सकता है कि वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अनिवार्य रूप में स्वीकार करता है। उसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उन समस्त विवादों पर है, जिनका संबंध संधिनिर्वचन, अंतरर्राष्ट्रीय विधि प्रश्न, अंतरर्राष्ट्रीय आभार का उल्लंघन तथा उसकी क्षतिपूर्ति के प्रकार एवं सीमा से है।[3][1]

परामर्श देने का अधिकार

अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय को परामर्श देने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। वह किसी ऐसे पक्ष की प्रार्थना पर, जो इसका अधिकारी है, किसी भी विधिक प्रश्न पर अपनी सम्मति दे सकता है।[4]

प्रक्रिया

अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्राधिकृत भाषाएँ फ्रेंच तथा अंग्रेज़ी है। विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व अभिकर्ता द्वारा होता है, वकीलों की भी सहायता ली जा सकती है। न्यायालय में मामलों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से तब तक होती है, जब तक न्यायालय का आदेश अन्यथा न हो। सभी प्रश्नों का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसकी अपील नहीं हो सकती; किंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार हो सकता है।[5]


पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. 1.0 1.1 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (हिन्दी) भारतखोज। अभिगमन तिथि: 08 मार्च, 2015।
  2. देखिए, अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि-अनुच्छेद 2-33।
  3. अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि, अनुच्छेद 34-38।
  4. अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि, अनुच्छेद 65-68।
  5. अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि, अनुच्छेद 39-64।

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                              अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र   अः