वापातिरिक्तम्: Difference between revisions
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Latest revision as of 12:39, 20 April 2018
उत्तर भारत में 'प्राचीन भारतीय कृषिजन्य व्यवस्था एवं राजस्व संबंधी पारिभाषिक शब्दावली' के अनुसार वापातिरिक्तम् का शाब्दिक अर्थ अधिशेष भूमि या ऐसी सीता भूमि जिसे संबंधित शासकीय विभाग के बिना खेती कराए छोड़ रखा हो और ऐसी भूमि को किसानों को इस शर्त पर दे दिया गया हो कि वे उपज का आधा भाग शाही कोषागार में जमा कराएँगे। इस प्रकार राज्य द्वारा किसानों को दी गई भूमि को बँटाई भूधृति या बटाई व्यवस्था भी कहा जा सकता है।
- REDIRECTसाँचा:इन्हें भी देखें
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