भारत के प्रधानमंत्री: Difference between revisions
[unchecked revision] | [unchecked revision] |
No edit summary |
व्यवस्थापन (talk | contribs) m (Text replace - "गुलजार" to "गुलज़ार") |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[ | | [[गुलज़ारी लाल नन्दा]] <br /> | ||
(कार्यवाहक) | (कार्यवाहक) | ||
| [[27 मई]], [[1964]] से [[9 जून]], [[1964]] | | [[27 मई]], [[1964]] से [[9 जून]], [[1964]] | ||
| [[चित्र:Gulzarilal-Nanda.jpg| | | [[चित्र:Gulzarilal-Nanda.jpg|गुलज़ारी लाल नन्दा|50px|link=गुलज़ारी लाल नन्दा]] | ||
|- | |- | ||
| (2) | | (2) | ||
Line 24: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[ | | [[गुलज़ारी लाल नन्दा]] <br /> | ||
(कार्यवाहक) | (कार्यवाहक) | ||
| [[11 जनवरी]], [[1966]] से [[24 जनवरी]] [[1966]] | | [[11 जनवरी]], [[1966]] से [[24 जनवरी]] [[1966]] | ||
| [[चित्र:Gulzarilal-Nanda.jpg| | | [[चित्र:Gulzarilal-Nanda.jpg|गुलज़ारी लाल नन्दा|50px|link=गुलज़ारी लाल नन्दा]] | ||
|- | |- | ||
| (3) | | (3) |
Revision as of 16:46, 8 July 2011
प्रधानमंत्री
भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्त्वपूर्ण पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। चूंकि भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था कों अंगीकार किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री पद का महत्त्व और अधिक हो गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वह राष्ट्रपति के कृत्यों का संचालन करता है।
- चयन तथा नियुक्ति
प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। सामान्य प्रथा यह है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाता है, वह राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि सामान्य चुनाव में कोई भी दल बहुमत नहीं प्राप्त करता, तो राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे कई दलों का समर्थन प्राप्त हो, को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करके उससे यह अपेक्षा करता है कि वह एक मास के अंतर्गत लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे।
उप-प्रधानमंत्री
- REDIRECTसाँचा:मुख्य
भारतीय संविधान में उप-प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय-समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदार बल्लभ भाई पटेल उप-प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ