राज्य सभा के उपसभापति: Difference between revisions

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
==संबंधित लेख==
==संबंधित लेख==
{{संसद}}{{भारत गणराज्य}}
{{संसद}}{{भारत गणराज्य}}
[[Category:राज्य सभा उपाध्यक्ष]][[Category:संसद]][[Category:कार्यपालिका]][[Category:राज्यसभा]][[Category:शासन व्यवस्था]]
[[Category:राज्य सभा के उपसभापति]][[Category:संसद]][[Category:कार्यपालिका]][[Category:राज्यसभा]][[Category:शासन व्यवस्था]]
__INDEX__
__INDEX__

Revision as of 06:28, 5 April 2020

राज्य सभा के उपसभापति (अंग्रेज़ी: Deputy Chairman of the Rajya Sabha) राज्य सभा के सभापति के अभाव में राज्य सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्य सभा के सभापति होते हैं। राज्य सभा के उपसभापति राज्य सभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं।

यहाँ यह तथ्य विशेष रूप उल्लेखनीय है कि- भारतीय संविधान के अनुसार लोक सभा की तरह राज्य सभा का भी एक प्रमुख होता है, किन्तु उसे राज्य सभा अध्यक्ष की बजाय सभापति कहा जाता है। सदन की कार्य प्रणाली का नियंत्रक वही होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।

राज्यसभा उपाध्यक्षों की सूची

Template:राज्य सभा उपाध्यक्ष सूची

पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

संबंधित लेख