राज्य सभा के उपसभापति: Difference between revisions
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यहाँ यह तथ्य विशेष रूप उल्लेखनीय है कि- '''भारतीय संविधान के अनुसार [[लोक सभा]] की तरह [[राज्य सभा]] का भी एक प्रमुख होता है, किन्तु उसे राज्य सभा अध्यक्ष की बजाय सभापति कहा जाता है। सदन की कार्य प्रणाली का नियंत्रक वही होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।''' | यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि- '''[[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] के अनुसार [[लोक सभा]] की तरह [[राज्य सभा]] का भी एक प्रमुख होता है, किन्तु उसे राज्य सभा अध्यक्ष की बजाय सभापति कहा जाता है। सदन की कार्य प्रणाली का नियंत्रक वही होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।''' | ||
==उपसभापति== | ==उपसभापति== | ||
[[भारत]] में [[संसदीय प्रणाली]] के अंतर्गत नियुक्त किये गए राज्य सभा के उपसभापतियों के नाम व कार्यकाल निम्न प्रकार हैं- | [[भारत]] में [[संसदीय प्रणाली]] के अंतर्गत नियुक्त किये गए राज्य सभा के उपसभापतियों के नाम व कार्यकाल निम्न प्रकार हैं- |
Revision as of 06:50, 5 April 2020
राज्य सभा के उपसभापति (अंग्रेज़ी: Deputy Chairman of the Rajya Sabha) राज्य सभा के सभापति के अभाव में राज्य सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्य सभा के सभापति होते हैं। राज्य सभा के उपसभापति राज्य सभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं।
यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि- भारतीय संविधान के अनुसार लोक सभा की तरह राज्य सभा का भी एक प्रमुख होता है, किन्तु उसे राज्य सभा अध्यक्ष की बजाय सभापति कहा जाता है। सदन की कार्य प्रणाली का नियंत्रक वही होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
उपसभापति
भारत में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त किये गए राज्य सभा के उपसभापतियों के नाम व कार्यकाल निम्न प्रकार हैं-
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