राज्य सभा के सभापति: Difference between revisions
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'''राज्य सभा के सभापति''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Chairman of the Rajya Sabha'') [[राज्य सभा]] की कार्रवाई के प्रमुख होते हैं। राज्य सभा के पदेन सभापति [[भारत के उपराष्ट्रपति]] होते हैं। वर्तमान में [[वेंकैया नायडू]] राज्य सभा के सभापति हैं। राज्य सभा के सदस्यों के विपरीत राज्य सभा के सभापति का कार्यकाल पाँच वर्षों का ही होता है। [[लोक सभा]] के विपरीत राज्य सभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं, बल्कि [[राष्ट्रपति]] को देता है। राज्य सभा का पहला सत्र [[13 मई]], [[1952]] को हुआ था। राज्य सभा में 245 सदस्य होतें हैं, जिनमें से 12 सदस्य [[भारत के राष्ट्रपति]] द्वारा चुने जाते हैं।<br /> | |||
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[[चित्र:Jagdeep-Dhankhar.jpg|thumb|200px|जगदीप धनखड़, सभापति, राज्य सभा]]
राज्य सभा के सभापति (अंग्रेज़ी: Chairman of the Rajya Sabha) राज्य सभा की कार्रवाई के प्रमुख होते हैं। राज्य सभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में वेंकैया नायडू राज्य सभा के सभापति हैं। राज्य सभा के सदस्यों के विपरीत राज्य सभा के सभापति का कार्यकाल पाँच वर्षों का ही होता है। लोक सभा के विपरीत राज्य सभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं, बल्कि राष्ट्रपति को देता है। राज्य सभा का पहला सत्र 13 मई, 1952 को हुआ था। राज्य सभा में 245 सदस्य होतें हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं।
यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि- भारतीय संविधान के अनुसार लोक सभा की तरह राज्य सभा का भी एक प्रमुख होता है, किन्तु उसे राज्य सभा अध्यक्ष की बजाय सभापति कहा जाता है। सदन की कार्य प्रणाली का नियंत्रक वही होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
सभापति
भारत में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त किये गए राज्य सभा के सभापतियों के नाम व कार्यकाल निम्न प्रकार हैं-
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