भारत सरकार: Difference between revisions

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'''भारत सरकार''' आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। यह [[राज्य संरचना|29 राज्यों]] तथा [[केन्द्र शासित प्रदेश|7 केन्द्र शासित प्रदेशों]] के संघीय इकाई जो संयुक्त रुप से [[भारत|भारतीय गणराज्य]] कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। [[भारतीय संविधान]] द्वारा स्थापित भारत सरकार [[नई दिल्ली]], [[दिल्ली]] से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः [[संसद]] द्वारा बनाया जाता है। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार तीन अंगों कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेज़ी साझा और वैधानिक कानून पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर [[पंचायती राज]] प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है।
'''भारत सरकार''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Government of India'') आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। यह [[राज्य संरचना|29 राज्यों]] तथा [[केन्द्र शासित प्रदेश|7 केन्द्र शासित प्रदेशों]] के संघीय इकाई जो संयुक्त रुप से [[भारत|भारतीय गणराज्य]] कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। [[भारतीय संविधान]] द्वारा स्थापित भारत सरकार [[नई दिल्ली]], [[दिल्ली]] से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः [[संसद]] द्वारा बनाया जाता है। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार तीन अंगों कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेज़ी साझा और वैधानिक कानून पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर [[पंचायती राज]] प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है।
==भारत का संविधान==  
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# कार्यपालिका  
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====न्यायपालिका====
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भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनों को देखने का अधिकार है। [[भारत]] में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह [[राष्ट्रपति]] करता है।
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश होता है। [[सर्वोच्च न्यायालय]] को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनों को देखने का अधिकार है। [[भारत]] में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह [[राष्ट्रपति]] करता है।
====व्यवस्थापिका====
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व्यवस्थापिका [[संसद]] को कहते हैं जिसके दो सदन हैं - [[राज्यसभा]] जो उच्चसदन कहलाता है और [[लोकसभा]] जो निम्नसदन कहलाती है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जबकि लोकसभा में 552। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, अप्रत्यक्ष विधि से 6 वर्षों के लिये होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से 5 वर्षों की अवधि के लिये होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं।
व्यवस्थापिका [[संसद]] को कहते हैं जिसके दो सदन हैं - [[राज्यसभा]] जो उच्चसदन कहलाता है और [[लोकसभा]] जो निम्नसदन कहलाता है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जबकि लोकसभा में 552। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, अप्रत्यक्ष विधि से 6 वर्षों के लिये होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से 5 वर्षों की अवधि के लिये होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं।
====कार्यपालिका====
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कार्यपालिका के तीन अंग हैं - [[राष्ट्रपति]], [[उपराष्ट्रपति]] और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का प्रमुख [[प्रधानमंत्री]] होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को [[संसद]] का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका से नीचे होता है।
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Revision as of 13:15, 2 April 2015

भारत सरकार
देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया; भारत गणराज्य
सरकार का प्रकार संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य।
राजधानी दिल्ली
प्रशासनिक प्रभाग 29 राज्य तथा 7 केन्द्र शासित प्रदेश
आज़ादी 15 अगस्त 1947 (ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन से)
संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
कानून प्रणाली भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है।
कार्यपालिका शाखा भारत का राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद् की सहायता से शासन चलाता है जो मंत्रिमंडल मंत्रालय का गठन करते हैं।
विद्यायिका शाखा भारतीय विद्यायिका में लोकसभा (हाउस ऑफ़ दि पीपल) और राज्यसभा (राज्य परिषद्) संसद के दोनों सदनों का गठन करते हैं।
न्यायपालिका शाखा भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। इसके बाद अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।
राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज आयताकार तिरंगा है जिसमें केसरिया ऊपर है, बीच में सफ़ेद, और बराबर भाग में नीचे गहरा हरा है। सफेद पट्टी के केन्द्र में गहरा नीला चक्र है जो सारनाथ में अशोक चक्र को दर्शाता है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
लोकसभा 16वीं लोकसभा
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन
मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू
भाषाएँ भारतीय संविधान द्वारा 22 विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें हिन्दी आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद 343 (3) भारतीय संसद को विधि के अधीन कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए अंग्रेज़ी के उपयोग को जारी रखने का अधिकार देता है।
राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गाँधी जयंती)
संबंधित लेख भारत, भारत एक झलक, राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक
अन्य जानकारी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1,028 मिलियन देश की कुल जनसंख्या में से 80.5 प्रतिशत के साथ हिन्दुओं की अधिकांशता है दूसरे स्थान पर 13.4 प्रतिशत की जनसंख्या वाले मुस्लिम इसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य आते हैं।
बाहरी कड़ियाँ आधिकारिक वेबसाइट
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भारत सरकार (अंग्रेज़ी: Government of India) आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। यह 29 राज्यों तथा 7 केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रुप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार तीन अंगों कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेज़ी साझा और वैधानिक कानून पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

भारत का संविधान

  1. REDIRECTसाँचा:मुख्य

भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है।

शासन के मुख्य अंग

भारत की शासन व्यवस्था केन्द्रीय और राज्यीय दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है। लोकसभा, राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि इसे एक संघीय ढांचे का रूप देते हैं तो राज्यों के मंत्रीमंडल, स्थानीय निकायों की स्वायत्ता इत्यादि जैसे तत्व इसे राज्यों से बनी शासन व्यवस्था की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किये जाते हैं। शासन के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं-

  1. न्यायपालिका
  2. व्यवस्थापिका
  3. कार्यपालिका

न्यायपालिका

भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नये मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों, दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है।

व्यवस्थापिका

व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं जिसके दो सदन हैं - राज्यसभा जो उच्चसदन कहलाता है और लोकसभा जो निम्नसदन कहलाता है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जबकि लोकसभा में 552। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, अप्रत्यक्ष विधि से 6 वर्षों के लिये होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से 5 वर्षों की अवधि के लिये होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं।

कार्यपालिका

कार्यपालिका के तीन अंग हैं - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका से नीचे होता है।



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